भोपाल-इंदौर समेत सभी नगरीय निकायों की सीमा बढ़ाने का मामला कोर्ट में अटका

प्रदेशभर के नगरीय निकायों की सीमा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के नोटिफिकेशन पर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अंतरिम रोक लगा दी है। सीमा बढ़ाने जाने के राज्यपाल के अधिकार को संविधान के विपरीत कलेक्टर को दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। अब सरकार को दो सप्ताह में विस्तृत जवाब पेश करना है कि राज्यपाल ने अपने अधिकार कलेक्टर को कैसे दिए। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई पूरी कर अंतरिम आदेश पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिलहाल जहां-जहां परिसीमन के जरिए निकायों की सीमा बढ़ाने का काम चल रहा है वहां हाईकोर्ट का यह आदेश लागू रहेगा।  



जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा अाैर जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई थी। पार्षद दिलीप शर्मा अाैर भरत पारिख ने यह याचिका दायर की थी। उनकी तरफ सीनियर एडवोकेट पीयूष माथुर अाैर पुष्यमित्र भार्गव ने पैरवी की। शासन का पक्ष अतिरिक्त महाधिवक्ता रवींद्रसिंह छाबड़ा ने रखा था।